नोएडा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को चलाने की अनुमति
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने मीडिया को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योग जिनमें खाद्य पदार्थ ब्रेड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से संबंधित उत्पाद, तथा उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्रीकी इकाइयां, मेडिकल उपकरण जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, पीपी कीट , दवा जिनमें आयुष भी सम्मिलित है, तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रीयो, इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से संबंधित सामग्रियों की इकाईयों, राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त ऐसी इकाईयां जिनमें अनवरत उत्पादन की प्रक्रिया हो।
नोएडा, चार मई कोविड-19 के संक्रमित ज्यादा मरीज पाए जाने की वजह से रेड जोन में शामिल नोएडा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को चलाने की अनुमति नोएडा प्राधिकरण ने दिया है।
नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने मीडिया को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है, कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योग जिनमें खाद्य पदार्थ ब्रेड, बिस्किट, आटा, दाल, खाद्य तेल, चावल, चीनी, पीने का पानी, दूध व दूध से संबंधित उत्पाद, तथा उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्रीकी इकाइयां, मेडिकल उपकरण जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, पीपी कीट , दवा जिनमें आयुष भी सम्मिलित है, तथा दवाओं में काम आने वाली सामग्रीयो, इण्टरमिडयरी तथा इनकी पैकिंग से संबंधित सामग्रियों की इकाईयों, राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त ऐसी इकाईयां जिनमें अनवरत उत्पादन की प्रक्रिया हो।
उन्होंने बताया कि इनमें निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित होंगे। जिनमें स्टील, रसायन, फाउंन्ड्रीज, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिफाइनरी, उर्वरक, पेपर, चीनी मिलें, सीमेंट, वस्त्र (परिधान छोड़कर) टायर, आईटी हार्डवेयर के निर्माता से संबंधित इकाइयां, जूट उद्योग एवं पैकेजिंग मैटेरियल संबंधित इकाइयां खोलने का आदेश दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इन उद्योगों को चलाने के आवेदन की प्राथमिक समीक्षा संबंधित तहसील के उप- जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी तथा उनकी संस्कृति पर प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी (औद्योगिक) द्वारा उद्योगों को चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
आवेदन पर नियमानुसार विचार करते हुए 24 घंटे के अंदर स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी ईकाई को अनुमति दिए जाने के पश्चात, उस क्षेत्र में कोई नया कोरोना पॉजिटिव के आता है, तो वह इकाई कंटेंटमेंट जोन के अंतर्गत आ जाती है। तथा उसकी अनुमति स्वत: समाप्त मानी जाएगी।
उन्होंने बताया कि विशेष आर्थिक जोन, तथा निर्यात इकाइयां को चलाने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि समस्त कारखानों में प्रबंधकों के द्वारा श्रमिकों के लिए कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा के उपाय करने होंगे। उनके आने-जाने के लिए व्यवस्था करनी होगी, तथा फैक्ट्री को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन व नोएडा प्राधिकृत की टीम इन कंपनियों में औचक भ्रमण कर कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का जायजा लेंगे।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 04, 2020 07:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

