नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिली: सीबीआई
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि संबंधित प्राधिकारियों ने कथित ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाले’ से संबंधित एक मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी है।
नयी दिल्ली, 12 सितंबर: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि संबंधित प्राधिकारियों ने कथित ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाले’ से संबंधित एक मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान कर दी है. एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को बताया कि तीन अन्य आरोपियों के संबंध में अभी मंजूरी नहीं मिली है. न्यायाधीश ने दलीलों पर गौर करने के बाद मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की.
सीबीआई ने तीन जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख प्रसाद (75), बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ कथित घोटाले के संबंध में आरोप पत्र दायर किया था। लालू को इस मामले के साथ-साथ चारा घोटाला मामले में भी जमानत मिली हुई है.
न्यायाधीश ने मंगलवार को कहा, “यह बताया गया है कि आरोपी लालू प्रसाद यादव के संबंध में मंजूरी मिल गई है और इसे रिकॉर्ड में लिया गया है। हालांकि, तीन अन्य व्यक्तियों महीप कपूर, मनोज पांडे और डॉ. पी.एल. बांकर के संबंध में मंजूरी की प्रतीक्षा है और कहा गया है कि यह एक सप्ताह के भीतर इन लोगों के मामले में मंजूरी प्राप्त होने की संभावना है. मामले की सुनवाई 21 सितंबर, 2023 तक स्थगित की जाती है.” विशेष न्यायाधीश गोयल ने सीबीआई की ओर से समय दिये जाने का अनुरोध किये जाने के बाद जांच एजेंसी को समय दिया.
यह मामला राजद प्रमुख लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान कथित तौर पर उपहार में दी गई या बेची गई जमीन के बदले रेलवे में की गई नियुक्तियों से जुड़ा है। रेलवे में भर्ती के नियमों तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर नियुक्तियां किये जाने का आरोप है.आरोप है कि नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर तथा हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न (सब्स्टिट्यूट) के रूप में नियुक्त किया गया.
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 12, 2023 07:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

