जरुरी जानकारी | पंजाब में कृषि, मिश्रित उपयोग भूमि पर औद्योगिक विकास की अनुमति

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चंडीगढ़, 23 अक्टूबर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को राज्य में कृषि और मिश्रित उपयोग वाली भूमि पर सशर्त औद्योगिक विकास की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए कई और फैसले भी किए गए।

आधिकारिक बयान के मुताबिक सरकार या विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित भूमि पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर यदि आवंटी कोई निर्माण नहीं करता है तो उससे वसूले जाने वाले गैर-निर्माण शुल्क में कमी की गयी है।

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पंजाब क्षेत्रीय और शहरी विकास बोर्ड और विकास प्राधिकरणों की एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने यह निर्णय लिए।

बयान के मुताबिक इस संबंध में 30 दिन की एक सार्वजनिक सूचना जारी की गयी है। उसके बाद इन फैसलों को अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

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सरकार ने नगर निकाय की सीमा से तीन किलोमीटर दूर और छोटे शहरों की सीमा से दो किलोमीटर दूर कृषि भूमि पर उद्योग लगाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसके लिए इस्तेमाल में लायी जाने वाली भूमि तक 19 से 22 फुट की सड़क होनी चाहिए।

वहीं मिश्रित उपयोग की भूमि पर उद्योग लगाने के लिए अनुमति सिर्फ बड़े मार्गों के साथ वाली भूमि पर दी जाएगी।

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