Parliament Security Lapse Case: दिल्ली की अदालत ने नीलम आजाद को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

Parliament Security Lapse Case: दिल्ली की अदालत ने नीलम आजाद को जमानत देने से इनकार किया

नयी दिल्ली, 18 जनवरी: दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आजाद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्तर पर उन्हें राहत देना सही नहीं होगा. अदालत ने शनिवार को आजाद, मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत सहित मामले के सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

आरोपियों की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था. संसद पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर एक बड़ी सुरक्षा चूक में दो व्यक्ति - सागर शर्मा और मनोरंजन डी - शून्यकाल के दौरान लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए. साथ ही उन दोनों ने नारे लगाते हुए एक ‘केन’ से पीला धुआं फैलाया था. कुछ सांसदों ने इसी दौरान इन दोनों को पकड़ लिया था.

लगभग इसी समय अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद भवन परिसर के बाहर ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाते हुए ‘केन’ से रंगीन धुआं फैलाया था. चारों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि झा और कुमावत को बाद में घटना में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कर लिया गया.

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)


संबंधित खबरें

दिल्ली में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की जंग हुई हिंसक: 'बनी बॉस' दीपक शर्मा को पीटा, बंदूक दिखाकर धमकाने का आरोप; Video

Kal Ka Mausam, 17 July 2025: कल इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम

Colonel Bath Attack Case: पटियाला हमले की जांच अब सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी

FACT CHECK: क्या लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने राहुल गांधी के साथ ली सेल्फी? जानें वायरल VIDEO की असली सच्चाई

\