UP: झूठी शान की खातिर हत्या के जुर्म में माता-पिता, दो भाइयों को सुनाई गई फांसी की सजा

बदायूं जिले की एक अदालत ने झूी शान की खातिर हत्या के एक मामले में लड़की के माता-पिता और उनके दो बेटों को फांसी की सजा सुनाई है.

suicide (Photo Credit : maxpixel)

बदायूं (उत्तर प्रदेश), 23 सितंबर : बदायूं जिले की एक अदालत ने झूी शान की खातिर हत्या के एक मामले में लड़की के माता-पिता और उनके दो बेटों को फांसी की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 14 मई 2017 को वजीरगंज थाना क्षेत्र के उरैना गांव के निवासी पप्पू सिंह ने गांव के रहने वाले किशनपाल, उसकी पत्नी जलधारा और बेटों विजय पाल, रामवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

चारों पर आरोप था कि उन्होंने प्रेम संबंधों के चलते पप्पू सिंह के पुत्र गोविंद (24 वर्ष) तथा किशनलाल की पुत्री (22 वर्ष) की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी. अभियोजन के मुताबिक, गोविंद और आशा के परिजन ने उन्हें मिलने के लिए मना किया था. दबाव बढ़ने पर दोनों दिल्ली चले गए थे. फिर किशनलाल ने शादी का झांसा देकर उन्हें वापस गांव बुलाया और बातचीत के दौरान पीछे से गोविंद के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया. यह भी पढ़ें : Pune: राजगुरुनगर में ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से 6 माह की बच्ची की मौत, भयावह वीडियो वायरल

जब आशा ने उसे बचाने की कोशिश तो चारों ने मिलकर उसे भी कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला. पुलिस ने किशनलाल को वारदात के दिन जबकि बाकी तीन आरोपियों को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था. जिला न्यायधीश पंकज अग्रवाल ने शुक्रवार देर रात दोनों पक्षों को सुनने के बाद विजयपाल, रामवीर, किशनपाल और उसकी पत्नी जलधारा को फांसी की सजा सुनाई.

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