विदेश की खबरें | पाकिस्तानी अदालत ने ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार चीनी नागरिक को रिहा किया

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इस्लामाबाद, 28 अप्रैल पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक को रिहा कर दिया गया है और उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। मीडिया में आयी एक खबर में शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी।

उत्तरपश्चिमी एबटाबाद शहर की आतंकवाद रोधी अदालत ने 2,00,000 रुपये के मुचलके पर चीनी नागरिक को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।

ईशनिंदा से संबंधित धारा का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला ‘‘उचित आधार’’ के दायरे में नहीं आता क्योंकि ईशनिंदा का आरोप ‘‘एक गलतफहमी का नतीजा’’ था।

उन्होंने कहा कि कोहिस्तान में संबंधित पुलिस थाने ने चीनी नागरिक के खिलाफ एक ‘‘झूठा मामला’’ दर्ज किया था।

‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, अत: उसे जमानत दी जाती है।

चीनी नागरिक को 16 अप्रैल को अपर कोहिस्तान जिले में गिरफ्तार किया गया था जब एक भीड़ ने यह आरोप लगाते हुए कराकोरम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था कि उसने परियोजना स्थल पर नमाज पढ़ने के लिए लंबे समय तक अवकाश लेने को लेकर मजदूरों के साथ बहस के दौरान ईशनिंदा की थी।

खबर में कहा गया है कि दो वकीलों ने अदालत में याचिकाकर्ता की पैरवी की। चीनी नागरिक को सुरक्षा कारणों से अदालत नहीं लाया गया।

पाकिस्तान की दंड संहिता के तहत ईशनिंदा के जुर्म में मौत की सजा या उम्रकैद का प्रावधान है।

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