पाकिस्तान: उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामलों में जवाबदेही अदालतों को अंतिम निर्णय सुनाने से रोका

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में देश की जवाबदेही अदालतों को अंतिम निर्णय सुनाने से मंगलवार को रोक दिया।

इस्लामाबाद, 31 अक्टूबर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में देश की जवाबदेही अदालतों को अंतिम निर्णय सुनाने से मंगलवार को रोक दिया. मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई. समाचार पत्र ‘डॉन’ ने अपनी एक खबर में कहा,‘‘ उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर को बहुमत से दिए गए अपने फैसले के खिलाफ पहली बार ‘अंतर-अदालत अपीलों’ (आईसीए) की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए, जिसने जवाबदेही कानून में संशोधनों को रद्द कर दिया था.’’

इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने तब तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी जब तक मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों से संबंधित कानून पर कोई विस्तृत निर्णय नहीं आ जाता. ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय (अभ्यास एवं प्रक्रिया) अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन के बाद पहली ‘अंतर-अदालत अपील’ दायर की गई थी. इसमें कहा गया है कि ,‘‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती दी थी.’’

पूर्व मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाज उल अहसान और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में 50 से अधिक सुनवाई की और 2022 में पहले और दूसरे एनएबी संशोधनों को 15 सितंबर को 2-1 के बहुमत से अमान्य घोषित कर दिया था.

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