Pakistan: रिहाई के आदेश के बाद फिर से गिरफ्तार हुईं इमरान खान की करीबी शिरीन मजारी
इमरान खान (Photo: ANI)

इस्लामाबाद, 22 मई: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की करीबी सहयोगी शिरीन मजारी को एक अदालत के आदेश पर जेल से रिहा किए जाने के कुछ घंटे बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया. लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी पीठ ने किसी मामले में मजारी की आवश्यकता न होने पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया था. यह भी पढ़ें: Pakistan: पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान के 120 से अधिक समर्थकों को रिहा करने का दिया आदेश

मजारी (57) ने 2018 से 2022 तक खान की सरकार में मानवाधिकार मंत्री के रूप में कार्य किया था. उनके वकील अहसान पीरजादा ने कहा कि रावलपिंडी की आदियाला जेल से रिहा होने के कुछ ही देर बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पीरजादा ने ट्वीट किया, “दस दिन में यह चौथी बार है जब मजारी को हिरासत में लिया गया है.”

उन्होंने लिखा, “हमें नहीं पता कि वे उन्हें कहां ले गए हैं. यह दूसरी बार है जब अदालत द्वारा रिहाई का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद उन्हें आदियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है.” हिंसा को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद 12 मई को इस्लामाबाद में मजारी को गिरफ्तार किया गया था.

मजारी की बेटी ईमान मजारी-हजीर ने उनकी गिरफ्तारी को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि मजारी को किसी भी मामले में नामजद नहीं होने पर मुक्त किया जाना चाहिए और पूर्व मंत्री को उपायुक्त को एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी विघटनकारी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी.

मजारी की बेटी ने मीडिया को बताया कि पूर्व मंत्री को हफ्ते में तीन बार गिरफ्तार किया गया लेकिन अदालत ने अपने फैसले में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को सोचना चाहिए और इस तरह घरों को बर्बाद नहीं करना चाहिए.’’ मजारी-हजीर ने 70 वर्षीय खान पर भी यह कहते हुए निशाना साधा कि ‘‘यह अफ़सोस की बात है कि पार्टी प्रमुख इमरान खान कार्यकर्ताओं और नेताओं को भूल गए हैं.’’

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)