विदेश की खबरें | पाकिस्तान की अदालत ने झूठे हलफनामा मामले में इमरान खान को अंतरिम जमानत प्रदान की
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इस्लामाबाद, 17 अक्टूबर पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले के संबंध में निर्वाचन आयोग को कथित रूप से झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के मामले में 31 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पिछले हफ्ते 69 वर्षीय खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
प्राथमिकी के अनुसार, वूटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक आरिफ मसूद नकवी ने खान की पार्टी के नाम से पंजीकृत एक बैंक खाते में "गलत तरीके से" धन हस्तांतरित किया।
पूर्व प्रधानमंत्री खान ने सोमवार को विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की, जहां न्यायाधीश रजा आसिफ महमूद ने दलीलें सुनने के बाद 100,000 पाकिस्तानी रुपये के मुचलके पर 13 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत प्रदान कर दी।
एफआईए मामला पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा पीटीआई के खिलाफ निषिद्ध वित्तपोषण मामले में पिछले महीने के फैसले पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि पार्टी को वास्तव में प्रतिबंधित स्रोतों से धन प्राप्त हुआ था।
इसने फैसला सुनाया कि पार्टी ने अन्य स्रोतों के अलावा वूटन क्रिकेट लिमिटेड से ‘‘जानबूझकर’’ धन प्राप्त किया।
खान और अन्य नेताओं ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए दावा किया कि पीटीआई को प्राप्त सभी धन वास्तव में विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से चंदा था।
एफआईए द्वारा जिन लोगों को अभ्यारोपित किया गया है उनमें सरदार अजहर तारिक खान, सैफुल्ला खान न्याजी, सैयद यूनुस अली रजा, आमेर महमूद कियानी, तारिक रहीम शेख, तारिक शफी, फैसल मकबूल शेख, हामिद जमां और मंजूर अहमद चौधरी शामिल हैं।
एफआईए ने दो आरोपियों सैफुल्ला खान न्याजी और हामिद जमां को पहले ही हिरासत में ले लिया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2022 05:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

