विदेश की खबरें | पाक अदालत ने पीटीआई नेताओं को हिरासत में लेने पर चार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के दो नेताओं की हिरासत के संबंध में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने संबंधी अवमानना मामले में बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद के जिला आयुक्त और तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभियोग शुरू किया।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, सात सितंबर पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के दो नेताओं की हिरासत के संबंध में अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने संबंधी अवमानना मामले में बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद के जिला आयुक्त और तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभियोग शुरू किया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बाबर सत्तार ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जहां इस्लामाबाद के उपायुक्त इरफान नवाज मेमन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जमील जफर, पुलिस अधीक्षक फारूक बुट्टर और मार्गल्ला थाना प्रभारी नासिर मंजूर उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति सत्तार द्वारा अभियोग शुरू किए जाने के बाद सभी चार अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया।

संबंधित चारों सरकारी अधिकारियों पर पीटीआई नेताओं-शहरयार अफरीदी और शंदाना गुलजार को लोक व्यवस्था रखरखाव (एमपीओ) अध्यादेश के तहत हिरासत में रखने का आरोप है, जबकि अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।

इससे पहले, महाधिवक्ता अयाज शौकत ने अपनी दलीलें पेश करते हुए अदालत से आग्रह किया कि अधिकारियों पर अभियोग नहीं लगाया जाए क्योंकि उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है।

न्यायमूर्ति सत्तार ने कहा, ‘‘हम उन पर अभियोग कैसे नहीं लगा सकते? यहां अदालत की अवमानना का मामला चल रहा था फिर भी आपने एमपीओ आदेश जारी कर दिया।’’

न्यायाधीश ने अधिकारियों से कहा, ‘‘यदि आपको सजा सुनाई जाती है, तो आपको अधिक से अधिक जेल भेजा जाएगा…, जिसमें छह महीने की सजा है। आप जेल में रहकर देख सकते हैं कि जिन्हें आप जेल भेजते हैं वे वहां कैसे रहते हैं।’’

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