पाक अदालत ने शरीफ के खिलाफ ब्रिटेन के अखबारों में इश्तिहार प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी
नवाज शरीफ व इमरान खान (फाइल फोटो )

इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर: पाकिस्तान की एक अदालत ने संघीय सरकार की एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ब्रिटेन के दो अखबारों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaaz Sharif) के खिलाफ इश्तिहार के प्रकाशन की अनुमति मांगी गयी थी. अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर (Attorney General Taarikh Mahmud Khokhar) ने ‘डॉन’ और ‘जंग’ अखबारों में शरीफ के खिलाफ अल-अजीजिया (Al-Ajijiya) और एवेनफील्ड (evenfeilds) संपत्ति मामले में प्रकाशित इश्तिहार के संबंध में तामील रिपोर्ट पेश की . उन्होंने दलील दी कि चूंकि शरीफ (Sharif) (70) इंग्लैंड (England) में हैं इसलिए इश्तिहार को ‘गार्जियन’ (Garjiyan) और ‘डेली टेलीग्राफ’ (Daily Telegraph) अखबारों में प्रकाशित किया जा सकता है .

‘डॉन’ अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) की खंडपीठ ने मामले में सोमवार को सुनवाई की . इस पीठ में न्यायमूर्ति आमिर फारूक (Amir Faruq) और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर (Mohsin Akhtar) कयानी थे .

अखबार के मुताबिक अदालत ने आग्रह को ठुकराते हुए कहा कि चूंकि इश्तिहार जारी करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया इसलिए ब्रिटेन (Britain) के अखबारों में उसका प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है .

बहरहाल, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) के रजिस्ट्रार कार्यालय (registered office) ने विदेश सचिव को एक पत्र लिखकर उनसे ब्रिटेन (Britain) में पाकिस्तानी उच्चायोग (Pakistani High Comission) के जरिए शरीफ के आवास के आसपास इश्तिहार लगाए जाने की तामील करने को कहा है.

वर्ष 2018 में आम चुनाव के कुछ दिन पहले शरीफ (Sharif) एवेनफील्ड (evenfeild) संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए थे और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनायी गयी थी.

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