विदेश की खबरें | पाकिस्तान की अदालत ने धनशोधन मामले में परवेज इलाही को जमानत दी
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

लाहौर, 11 जुलाई लाहौर की एक अदालत ने धनशोधन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को मंगलवार को जमानत दे दी।

‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार बैंकिग अपराध अदालत के न्यायाधीश असलम गोंदाल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री इलाही की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। संघीय जांच एजेंसी (एफएआई) ने इलाही को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने खान के करीबी सहयोगी इलाही को 5,00,000 रुपये के मुचलके के भुगतान पर जमानत दी।

एफआईए ने इलाही (77) और उनके बेटे के खिलाफ 20 जून को धनशोधन और संदिग्ध लेनदेन के आरोप में मामला दर्ज किया था। उन्हें अगले दिन हिरासत में लिया गया और बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अदालत के आदेश के बावजूद एफआईए के रिकॉर्ड जमा करने में विफल रहने के बाद न्यायाधीश गोंदाल ने जांच एजेंसी के असहयोगात्मक रवैये पर सवाल उठाया।

नौ मई को हुए विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर खान की पार्टी पर कार्रवाई की गई थी, इस बीच शुरुआत में भ्रष्टाचार के एक मामले में एक जून को इलाही को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अलग-अलग मामलों में कई बार गिरफ्तार किया गया, जिनमें धनशोधन के दो मामले भी शामिल थे।

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