देश की खबरें | टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश

बिलासपुर, 20 सितम्बर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने टूलकिट मामले में बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है।

भाजपा नेताओं के अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने टूलकिट मामले में सिंह और पात्रा को राहत दे दी है।

न्यायालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश सुनाया है।

शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर को सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए माना कि दोनों नेताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है।

अधिवक्ता ने बताया कि 18 मई 2021 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट में कांग्रेस के खिलाफ कथित टूलकिट पोस्ट किया था और ऐसी ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी।

उन्होंने बताया कि इस पोस्ट पर कांग्रेस की युवा इकाई ने सिंह और पात्रा के खिलाफ 19 मई 2021 को रायपुर के आजाद चौक पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, दोनों नेताओं ने न्यायालय में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी।

उन्होंने बताया कि मामले में न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों नेताओं को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस की जांच और कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश एन के चंद्रवंशी की युगल पीठ के समक्ष 12 सितंबर 2023 को मामले में अंतिम सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा नेताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और विवेक शर्मा ने पैरवी की थी।

शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने दोनों नेताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में दोनों के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बनता है।

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