देश की खबरें | न्यायमूर्ति शेखर यादव की टिप्पणी पर शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से विस्तृत जानकारी मांगी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव द्वारा विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के एक समारोह में दिए गए कथित भाषण पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को संबंधित अदालत से विस्तृत जानकारी मांगी।
नयी दिल्ली, 10 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव द्वारा विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के एक समारोह में दिए गए कथित भाषण पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को संबंधित अदालत से विस्तृत जानकारी मांगी।
शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति यादव के कथित भाषण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से विवरण और जानकारियां मंगाई गई हैं तथा मामला विचाराधीन है।’’
न्यायाधीश ने विहिप के एक समारोह में कहा था कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है।
न्यायमूर्ति यादव ने यह टिप्पणी आठ दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विहिप के प्रांतीय विधिक प्रकोष्ठ एवं उच्च न्यायालय इकाई के सम्मेलन को संबोधित करते हुए की।
बहुसंख्यक के अनुसार काम करने वाले कानून सहित विभिन्न भड़काऊ मुद्दों पर न्यायमूर्ति यादव के वीडियो एक दिन बाद व्यापक रूप से प्रसारित हो गये। इसपर विपक्षी दलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और उन्होंने न्यायाधीश के कथित बयानों पर सवाल उठाए तथा इसे घृणास्पद भाषण करार दिया।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 10, 2024 03:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

