मुंबई, 16 दिसंबर : ओमीक्रोन के खौफ के बीच, मुंबई पुलिस ने कहा है कि शहर में सीआरपीसी (आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके.
पुलिस ने यह भी कहा कि किसी आयोजन स्थल पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों को किसी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और कार्यक्रमों के आयोजकों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य होगा. यह भी पढ़ें : समय से पहले शीतकालीन सत्र की समाप्ति को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने
मुंबई में बृहस्पतिवार से धारा 144 लागू करने का आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा सोमवार को जारी किया गया.