ब्रह्मपुर (ओडिशा), आठ दिसंबर ओडिशा के गंजाम जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक नारायण पांडा ने बताया कि ब्रह्मपुर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने पुलिस और एक चिकित्सक सहित 17 गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद बृहस्पतिवार को अस्का क्षेत्र के रंजीत नायक (27) को दोषी ठहराया।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि न्यायाधीश प्रवत कुमार राजगुरु ने दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर नायक को 14 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को मुआवजे के रूप में आठ लाख रुपये देने की सिफारिश की है।
सूत्रों ने कहा कि लड़की की मां की प्राथमिकी पर पुलिस ने सितंबर 2020 में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उस व्यक्ति ने लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे छोड़ दिया।
पुलिस ने आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार किया था।
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