देश की खबरें | ओडिशा : परिवार अदालत के दौरान पत्नी पर तलवार से हमला करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ओडिशा के संबलपुर जिले में एक परिवार अदालत के परामर्श सत्र के दौरान तलवार से वार कर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी।

संबलपुर (ओडिशा), तीन मार्च ओडिशा के संबलपुर जिले में एक परिवार अदालत के परामर्श सत्र के दौरान तलवार से वार कर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी।

संबलपुर के जिला और सत्र न्यायाधीश बिरंची नारायण मोहंती ने हत्या के मामले में रमेश कुम्भार को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।

पुलिस ने बताया कि कुम्भार ने 23 अप्रैल 2018 को परिवार अदालत परिसर में परामर्श के लिए आयी अपनी पत्नी संजीता चौधरी, उनकी मां और एक अन्य परिजन पर तलवार से हमला किया था।

परिवार अदालत में मौजूद लोगों ने रमेश को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को संबलपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। हालांकि इलाज के दौरान संजीता की मौत हो गयी।

लोक अभियोजक दीप्ति रंजन सेंढ ने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने) और 449 के अलावा हथियार कानून की धारा 27 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया।

अभियोजक ने बताया कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी को उम्रकैद की सजा दी गयी और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर दो साल और सजा भुगतनी पड़ेगी। अन्य धाराओं के तहत भी सजा दी गयी और सभी सजा साथ-साथ चलेगी।

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