बरिपद, 28 जनवरी : ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 2015 में नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में 26 वर्षीय व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक अभिना पटनायक ने बताया कि बरिपद पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने दुखीराम मुर्मू पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अदालत ने बृहस्पतिवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को नाबालिग लड़की को मुआवजे के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में रातें ठंडी, दिन गर्म रहेंगे- मौसम विभाग
अभियोजन पक्ष ने कहा कि पांच जून 2015 को 15 साल की लड़की ट्यूशन से घर लौट रही थी तब मुर्मू उसे जबरन जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. अदालत ने यह फैसला लड़की के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और 16 गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया है.