किसी भी लड़की को ‘‘आइटम’’ कहना आपत्तिजनक: अदालत
सांंकेतिक तस्वीर (Photo Credit : Twitter)

मुंबई, 27 अक्टूबर : मुंबई की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में एक व्यक्ति को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि किसी भी लड़की को ‘‘आइटम’’ कहना आपत्तिजनक है.अदालत ने यह आदेश 20 अक्टूबर को पारित किया था. दोषी के खिलाफ नरमी बरतने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि महिलाओं को इस तरह के अवांछित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे ‘‘ सड़कछाप रोमियो’’ को सबक सिखाना जरूरी है.यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) संबंधी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए. जे. अंसारी ने 16 वर्षीय लड़की को ‘‘आइटम’’ बुलाने और उसके बाल खींचने के मामले में 25 वर्षीय व्यक्ति को उसकी गरिमा भंग करने का दोषी पाया.

यह वाकया 14 जुलाई 2015 में उपनगरीय मुंबई में लड़की के घर के पास हुआ था, जब वह स्कूल से लौट रही थी. लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ आरोपी का जानबूझकर लड़की के बाल पकड़ना और खींचना और उसे ‘‘आइटम’’ बुलाना साबित करता है कि उसने लड़की की गरिमा भंग की.’’ अदालत ने कहा कि आरोपी का व्यवहार ‘‘पूरी तरह आपत्तिजनक’’ था. आदेश में कहा गया, ‘‘ आरोपी ने उसे ‘आइटम’ कहकर बुलाया, इस शब्द का इस्तेमाल लड़के आमतौर पर लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए करते हैं.... यह स्पष्ट तौर पर लड़की की गरिमा भंग करने के उसके इरादे को जाहिर करता है.’’ यह भी पढ़ें : शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, अब यमुनोत्री धाम के बंद होंगे कपाट

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ किसी भी लड़की के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल करना स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है.’’अदालत ने कहा कि आरोपी के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती क्योंकि मामला सड़क पर एक नाबालिग लड़की से बदसलूकी का है. अदालत ने कहा, ‘‘ ऐसे अपराधों से कठोरता से निपटा जाना चाहिए ताकि ऐसे ‘सड़कछाप रोमियो’ को सबक सिखाया जा सके और महिलाओं को उनके अनुचित व्यवहार से बचाया जा सके.’’