जरुरी जानकारी | अब 12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को होगी 80,000 रुपये की बचत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. नई कर व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी। वहीं जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपये या इससे अधिक है, वे आयकर में 1.10 लाख रुपये बचा सकते हैं।

नयी दिल्ली, एक फरवरी नई कर व्यवस्था के तहत अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी। वहीं जिन लोगों की वार्षिक आय 24 लाख रुपये या इससे अधिक है, वे आयकर में 1.10 लाख रुपये बचा सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट देने और नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में फेरबदल करने की शनिवार को घोषणा की।

इस फेरबदल के हिसाब से सरकारी गणना के अनुसार, 13 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग कर देनदारी पर 25,000 रुपये बचाएंगे। इसी तरह 14 लाख रुपये सालाना आय वाले लोग 30,000 रुपये, 15 लाख रुपये कमाने वाले 35,000 रुपये, 16 लाख रुपये कमाने वाले 50,000 रुपये और 17 लाख रुपये कमाने वाले 60,000 रुपये बचाएंगे।

वहीं वार्षिक आय 18 लाख रुपये होने पर बचत 70,000 रुपये, 19 लाख रुपये पर 80,000 रुपये, 20 लाख रुपये पर 90,000 रुपये, 21 लाख रुपये पर 95,000 रुपये, 22 लाख रुपये पर एक लाख, 23 लाख रुपये पर 1.05 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। 24 लाख रुपये से अधिक आय वालों को 1.10 लाख रुपये का कर लाभ मिलेगा।

सीतारमण ने अपने 2025-26 के बजट में नए कर स्लैब प्रस्तावित किए हैं, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 12.75 लाख रुपये बैठेगी।

वहीं 12 लाख रुपये से अधिक की आय होने पर नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए जाने वाले कर के स्लैब को संशोधित किया गया है।

नए कर स्लैब के तहत अगर 12 लाख रुपये से अधिक आय होती है तो उस व्यक्ति की शुरुआती चार लाख रुपये तक की आय पर छूट होगी। चार से आठ लाख रुपये के बीच अर्जित आय पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा, 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये तक पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगाया जाएगा।

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