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देश की खबरें | महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना चार सप्ताह में जारी की जाए: न्यायालय

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देश की खबरें | महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना चार सप्ताह में जारी की जाए: न्यायालय

नयी दिल्ली, छह मई उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना चार सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा।

शीर्ष अदालत ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) पर वास्तविक आंकड़े तय करने के लिए जनगणना करने और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में इस श्रेणी के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी।

पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए समयसीमा तय करते हुए मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग से इसे चार महीने में संपन्न करने को कहा। पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को उचित मामलों में अधिक समय मांगने की स्वतंत्रता दी।

पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसलों पर निर्भर करेंगे।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त, 2022 को एसईसी और महाराष्ट्र सरकार को राज्य में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके तहत उसने एसईसी को निर्देश दिया था कि वह ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए 367 स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित न करे, जहां यह पहले ही शुरू हो चुकी है।

राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाई थी। इसके बाद सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को वापस लिए जाने या संशोधित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई, 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसे स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित किया तो उसके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 06, 2025 03:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).