देश की खबरें | ट्रूकॉलर के डाटा गोपनीयता नियमों का उल्लंघन को लेकर केन्द्र, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रूकॉलर मोबाइल एप्लिकेशन ने देश के कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उपयोगकर्ता के डाटा को ‘‘साझा’’ किया है।
मुंबई, सात जुलाई बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रूकॉलर मोबाइल एप्लिकेशन ने देश के कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए उपयोगकर्ता के डाटा को ‘‘साझा’’ किया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ शशांक पोस्चर द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया, ‘‘टूकॉलर ऐप सभी उपयोगकर्ता का डाटा एकत्र करता है। यह उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना अपने कुछ भागीदारों के साथ इस तरह के डाटा को साझा करता है।’’
जब अदालत ने पूछा कि ट्रूकॉलर से किन साझेदारों को लाभ हो रहा है, तो याचिकाकर्ता ने ‘‘गूगल इंडिया, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक’’ के नाम लिये और दावा किया कि कई ऋण प्रदान करने वाली कंपनियां भी ऐप द्वारा इस तरह के डाटा लीक की लाभार्थी थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राज्य आईटी विभाग, ट्रूकॉलर इंटरनेशनल एलएलपी, आईसीआईसीआई बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन को प्रतिवादी पक्ष के रूप में नामित किया था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया, ‘‘सरकारी अधिकारियों ने ‘‘उचित जांच के बिना और सूचना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए ट्रूकॉलर ऐप को मंजूरी दे दी।’’
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किये जाते हैं। अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता का मामला यह है कि ट्रूकॉलर ने अपने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डाटा गोपनीयता नियमों का पूर्ण उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि इस तरह का उल्लंघन सुरक्षा कानूनों के विपरीत है।’’
न्यायालय ने कहा, ‘‘हमने कुछ समय के लिए याचिकाकर्ता को सुना है और हमारी राय है कि प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है।’’ न्यायालय ने प्रतिवादी पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया।
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