देश की खबरें | नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विशाल यादव की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के चर्चित नीतीश कटारा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे विशाल यादव द्वारा पैरोल के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया।
नयी दिल्ली, नौ जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के चर्चित नीतीश कटारा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे विशाल यादव द्वारा पैरोल के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति वीके राव ने दिल्ली सरकार और कटारा की मां नीलम कटारा को नोटिस जारी कर 11 जून को अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा।
दिल्ली सरकार की ओर से मामले में स्थायी वकील राजेश महाजन उपस्थित हुए।
यादव ने अपनी याचिका कहा कि जेल में क्षमता से अधिक कैदियों के होने और साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से कोविड-19 और टीबी होने का खतरा है अत: आठ हफ्ते के लिए आपात पेरोल की अनुमति प्रदान की जाए।
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उल्लेखनीय है कि यादव ने इसी तरह की याचिका अप्रैल में भी दाखिल की थी जिसका दो मई को निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकार 15 दिनों में मामले पर फैसला करे। जेल नियमावली के मुताबिक इस मामले में उप राज्यपाल सक्षम प्राधिकार हैं।
हालांकि, 16 मई को सक्षम प्राधिकार ने यादव के पेरोल देने के अनुरोध को ठुकरा दिया था जिसके खिलाफ वह दोबारा उच्च न्यायालय आया।
उल्लेखनीय है कि तीन अक्टूबर 2016 को उच्चतम न्यायालय ने कटारा के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में विकास यादव और उसके रिश्ते के भाई विशाल को क्षमा के लाभ के बिना 25 साल कैद की सजा सुनाई थी। मामले में सह अभियुक्त सुखदेव पहलवान को भी 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
उल्लेखनीय है कि दोषियों ने विकास की बहन भारती यादव से कथित प्रेम संबंध होने की वजह से 16-17 फरवरी 2002 की दरमियानी रात को कटारा का शादी समारोह से अपहरण कर हत्या कर दी थी। भारती यादव उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव की बेटी है। डीपी यादव भी हत्या के एक मामले में जेल में हैं।
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