देश की खबरें | मंत्री कोकाटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के फैसले में फिलहाल हस्तक्षेप नहीं: बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई, 18 मार्च बंबई उच्च न्यायालय ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के नासिक सत्र न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पूर्व मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोले की बेटी अंजलि राठौड़ ने नासिक सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगाने के पांच मार्च को दिये फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

राठौड़ की याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

कोकाटे के वकील अनिकेत निकम ने दलील दी कि याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता अंजलि राठौड़ मामले में शिकायतकर्ता नहीं हैं और इसलिए याचिका नहीं दाखिल कर सकती हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर वह सत्र न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा प्रतिवादियों - राज्य सरकार और कोकाटे बंधुओं को नोटिस जारी करने के बाद मामले की सुनवाई 21 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

नासिक जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 20 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)नेता और उनके भाई सुनील कोकाटे को सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

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