देश की खबरें | सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है : आप सरकार ने अदालत को बताया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. आप सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल जाने पर कोविड-19 की जांच कराने की जरूरत नहीं है।

नयी दिल्ली, 15 जुलाई आप सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल जाने पर कोविड-19 की जांच कराने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली सरकार ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा कि केवल कोरोना वायरस के संदिग्ध मामलों में ही जांच की जाती है।

यह भी पढ़े | India-EU Summit: पीएम मोदी ने कहा- मैं आशा करता हूँ कि इस वर्चुअल समिट के माध्यम से हमारे सम्बन्धों को गति मिलेगी: 15 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

दिल्ली सरकार ने कहा कि हालांकि जांच के लिए प्रसव में देरी नहीं की जा सकती। बीमारी के लक्षण वाली सभी गर्भवती महिलाओं की जांच नहीं की जाएगी।

सरकार ने कहा कि केवल उन गर्भवती महिलाओं की कोविड-19 के लिए जांच की जाती है जो इस संक्रामक रोग से सबसे अधिक प्रभावित इलाके यानी हॉटस्पॉट से आ रही हैं या वे किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आयी हैं।

यह भी पढ़े | नेपाल के PM केपी ओली को मुस्लिम नेताओं ने लगाई फटकार, भगवान राम पर दिया था बेतुका बयान.

हलफनामे पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि वह मामले पर और सुनवाई नहीं करने जा रही है क्योंकि सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश तय कर रखे हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘जांच तेज करने के संबंध में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और कुछ मामलों में जांच की आवश्यकता नहीं है।’’

उसने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब कोई अस्पताल गर्भवती महिला की कोविड-19 जांच कराने का फैसला करता है तो उसके नमूने लेने से लेकर जांच नतीजे आने तक में 24 घंटे से अधिक का वक्त न लगे।

अदालत ने सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में अपने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की जांच पर नए दिशा निर्देशों का प्रचार करने के लिए कहा है।

इन निर्देशों के साथ अदालत ने एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें प्रसव के लिए अस्पताल जाने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच में तेजी लाने और शीघ्र जांच रिपोर्ट देने की मांग की गई।

उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट न करने के लिए नौ जुलाई को दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी कि क्या प्रसव के लिए अस्पताल जाने या फौरन इलाज की आवश्यकता वाली हर गर्भवती महिला को कोविड-19 की जांच कराने की जरूरत है चाहे उनमें बीमारी के लक्षण हो या नहीं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

Australia Women vs India Women ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

Pakistan vs Sri Lanka, 50th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हराकर भी टूर्नामेंट से बाहर हुआ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में बनाई जगह; यहां देखें PAK बनाम SL मैच का स्कोरकार्ड

India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का महामुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

Kolkata Weather And Rain Forecast For India vs West Indies Match: कोलकाता में भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर 8 मुकाबले पर बारिश का खतरा नहीं, लेकिन ओस बन सकती है बड़ा फैक्टर

\