कानपुर (उत्तर प्रदेश), 17 नवंबर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की एक अदालत ने बलवा और आगजनी के मामले में सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) आनंद प्रकाश तिवारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में दर्ज मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी किया।
उन्होंने बताया कि विधायक और उनके भाई अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस के कई दल बनाए गए हैं जो उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं।
तिवारी ने बताया कि खुफिया सूचनाओं से अंदाजा होता है कि विधायक ने आसपास के किसी जिले में या फिर राजधानी लखनऊ में कहीं शरण ले ली है और अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।
पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नाजिर फातिमा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था।
फातिमा ने आरोप लगाया था कि पिछली सात नवंबर को जमीन के विवाद को लेकर विधायक सोलंकी, उनके भाई तथा उनके कुछ अन्य साथियों ने उसके घर को आग लगा दी। पीड़िता का आरोप है कि घटना के वक्त वह एक विवाह समारोह में शामिल होने गई थी।
फातिमा का कहना है कि डिफेंस कॉलोनी में उसका 535 वर्ग गज का एक भूखंड है। सपा विधायक और उनके भाई ने उसमें से 200 वर्ग गज जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसका विरोध करने पर अभियुक्तों ने उसके घर में आग लगा दी।
फातिमा का आरोप है कि उसने इस मामले में जाजमऊ थाने में शिकायत दी थी लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
इस मामले में जाजमऊ के थाना अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है।
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