जरुरी जानकारी | नया ट्रेडिंग, डीमैट खाता खोलने पर नामांकन का विकल्प मिलेगा: सेबी

नयी दिल्ली, 23 जुलाई बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कहा कि एक अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलने वाले निवेशकों को नामांकन का विकल्प दिया जाएगा।

इसके साथ ही यदि निवेशक चाहें तो किसी को नामित किए बिना भी खाता खोल सकते हैं।

बाजार नियामक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार इस संबंध में नामांकन फॉर्म या नामांकन नहीं करने के लिए एक प्रारूप जारी किया है।

सेबी ने कहा कि इसके अलावा सभी मौजूदा योग्य ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च 2022 तक नामांकन का विकल्प देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके ट्रेडिंग और डीमैट खाते पर रोक लगा दी जाएगी।

खाताधारक को नामांकन और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि खाताधारक अंगूठे का निशान लगाता है, तो प्रपत्रों में गवाह के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।

परिपत्र के मुताबिक ई-साइन सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन नामांकन और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं और उस स्थिति में गवाह की जरूरत नहीं होगी।

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