नयी दिल्ली, तीन अगस्त केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के नाम में परिवर्तन का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2016 में सरकार उच्च न्यायालय (नामों में परिवर्तन) विधेयक लायी थी, जिसमें बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास उच्च न्यायालय के नामों को बदल कर क्रमश: मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई करने का प्रस्ताव था।
उन्होंने कहा कि बाद में इस सूची में कुछ और नाम जोड़े गये।
उन्होंने कहा कि किंतु इस मामले में विभिन्न मत होने के कारण यह विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया और बाद में 16वीं लोकसभा भंग होने के कारण निष्प्रभावी हो गया।
मेघवाल ने कहा, ‘‘वर्तमान में इस विषय पर अधिनियम लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY