देश की खबरें | किसी भी उपभोक्ता वर्ग के लिए शुल्क में कोई वृद्धि नहीं : उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

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लखनऊ, 23 जुलाई उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने शनिवार को कहा कि किसी भी उपभोक्ता वर्ग के लिए शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शनिवार को प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरें घोषित की हैं। नई व्यवस्था में आयोग ने अधिकतम स्लैब सीमा को भी कम किया है।

यूपीईआरसी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि नई दरों की बात करें तो प्रदेश के शहरी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए शहरी क्षेत्रों में 0-150 यूनिट के लिए जो बिजली दर 5.50 रुपये प्रति यूनिट थी, उसे 0-100 यूनिट के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है। 151-300 की पुरानी रेंज, जिसका प्रति यूनिट दर 6 रुपये था, को 101-150 यूनिट की रेंज के लिए घटाकर 5.50 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।

बयान के अनुसार, 301-500 यूनिट की पुरानी रेंज जिसके लिए दर 6.50 रुपए प्रति यूनिट था, उसे घटाकर 151-300 यूनिट के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है।

जबकि शहरों में घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3.00 रुपये के हिसाब से बिल देना होगा।

इसी तरह, ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को जीरो से 100 यूनिट तक 3.35 रुपये प्रति यूनिट, 101-150 यूनिट तक 3.85 रुपये प्रति यूनिट, 151 से 300 यूनिट तक 5.00 रुपये प्रति यूनिट और 300 से ऊपर यूनिट होने पर 5.50 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। जबकि, ग्रामीण घरेलू बीपीएल परिवारों को 100 यूनिट तक तीन रुपये में बिजली दी जाएगी।

ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 0-100 यूनिट से 3.35 रुपये प्रति यूनिट की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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