देश की खबरें | थेकिंकाडु मैदान में कोई होर्डिंग, राजनीतिक दल के झंडे या संगीत कार्यक्रम नहीं : केरल उच्च न्यायालय
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कोच्चि, 17 मई केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के त्रिशूर जिले के थेकिंकाडु मैदान में कोई भी होर्डिंग, विज्ञापन या राजनीतिक दलों के झंडे लगाने या किसी संगीत समारोह का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
थेकिंकाडु मैदान में हर साल प्रतिष्ठित ‘त्रिशूर पूरम’ उत्सव का आयोजन किया जाता है।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजित कुमार की पीठ ने कहा कि थेकिंकाडु मैदान में अदालत द्वारा पहले से स्वीकृत गतिविधियों के अलावा कोई भी कार्यक्रम, जिसमें राजनीतिक सभाएं भी शामिल हैं, सिर्फ उच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद ही आयोजित किया जा सकता है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यापारी को विरोध-प्रदर्शन, त्योहार या व्यापार के उद्देश्य से फुटपाथ या सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके चलते दिव्यांगों व असहाय लोगों को असुरक्षित परिस्थितियों में चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
अदालत ने कहा कि उसने 2011 और 2013 में कहा था कि थेकिंकाडु मैदान एक देवस्वोम भूमि है, जिसे कोचीन देवस्वोम बोर्ड द्वारा त्रावणकोर कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक ट्रस्टी के रूप में प्रबंधित किया जाता है और वहां ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत गतिविधियों के अलावा किसी भी अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती ।
पीठ ने कहा कि उसने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार या त्रिशूर निगम या बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अदालत से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना थेकिंकाडु मैदान में कोई निर्माण, सौंदर्यीकरण या अन्य गतिविधियां नहीं की जाएंगी।
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