देश की खबरें | निजामुद्दीन मरकज : ब्रिटिश नागरिक ने आरोप पत्र को चुनौती दी

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नयी दिल्ली, 10 जून निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने वाले एक ब्रिटिश नागरिक की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में ब्रिटिश नागरिक ने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) और आरोप पत्र को खारिज किए जाने का अनुरोध किया है ।

याचिका पर न्यायमूर्ति ए जे भंभानी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आव्रजन ब्यूरो, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।

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ब्रिटिश नागरिक सुहैल शेख ने यहां साकेत की मेट्रोपोलिटन अदालत में दायर आरोप पत्र के बाद की कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की है ।

उच्च न्यायालय मामले पर अगली सुनवाई दो जुलाई को करेगा ।

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दिल्ली सरकार के स्थायी वकील राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसाईं ने राज्य और पुलिस की तरफ से नोटिस को स्वीकार किया ।

मेहरा ने कहा कि याचिकाकर्ता अपना पासपोर्ट पहले ही जांच अधिकारी को जमा कर चुका है और उसने हलफनामा देकर मुकदमे की सुनवाई में शामिल होने और सहयोग करने का वचन दिया है । उन्होंने अदालत को बताया कि ऐसी स्थिति में मामले में जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है ।

मेहरा ने कहा कि याचिकाकर्ता को एलओसी के बारे में तब पता चला जब वह 27 अप्रैल को ब्रिटेन जाने के लिए उड़ान में सवार हो रहा था ।

याचिका के अनुसार उसे एक नोटिस देकर सूचित किया गया था कि मौलाना साद और मरकज प्रबंधन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में उससे पूछताछ की जाएगी ।

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