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देश की खबरें | एनआईए अदालत ने हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को यूएपीए के तहत भगोड़ा घोषित किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. एक एनआईए अदालत ने यहां शुक्रवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को यूएपीए अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित किया।

देश की खबरें | एनआईए अदालत ने हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को यूएपीए के तहत भगोड़ा घोषित किया

श्रीनगर, 25 जुलाई एक एनआईए अदालत ने यहां शुक्रवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन को यूएपीए अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित किया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम के तहत श्रीनगर स्थित विशेष अदालत ने बडगाम के सोइबुग निवासी शाह को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और रणबीर दंड संहिता के तहत गंभीर आरोपों के संबंध में पेश होने का आदेश जारी किया।

अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, जकूरा थाने में यूएपीए कानून तथा आरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक चालान दायर किया गया था।

उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी होने के बावजूद, कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने बताया कि सलाहुद्दीन का पता नहीं चल सका और माना जा रहा है कि वह फरार हो गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर छिपा हुआ है।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर, अदालत ने सलाहुद्दीन को फरार घोषित कर दिया और उसे 30 अगस्त या उससे पहले अदालत में पेश होकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने को कहा।

अदालत में पेश नहीं होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें भगोड़े की संपत्ति कुर्क करने से संबंधित कार्यवाही शामिल है।

श्रीनगर पुलिस ने जनता से सलाहुद्दीन के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी होने पर मुहैया कराने की अपील की है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 25, 2025 10:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).