देश की खबरें | दिल्ली के उद्यान में मोबाइल टावर लगाने के मामले में एनजीटी ने अधिकारियों को नोटिस जारी किए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पश्चिमी दिल्ली के एक उद्यान में मोबाइल टावर लगने पर पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) के आयुक्त और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सहित अन्य प्राधिकार को नोटिस जारी किया है।

नयी दिल्ली, 19 सितंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पश्चिमी दिल्ली के एक उद्यान में मोबाइल टावर लगने पर पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) के आयुक्त और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सहित अन्य प्राधिकार को नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) हरीनगर के एक निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया है कि इंडस टावर कंपनी ने पूर्वानुमति के बगैर तिकोना पार्क में एक मोबाइल टावर लगाया है।

याचिका में दावा किया गया है कि मोबाइल टावर से लगातार होने वाले शोर से बुजुर्गों और बच्चों को दिक्कत हो रही है, साथ ही यह टावर तिहाड़ जेल के पास है जिससे सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि पिछले साल जुलाई में इसी तरह के एक मामले में अधिकरण ने कहा था कि उद्यान/पार्क में मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकता है।

पीठ ने कहा, लेकिन अधिकरण के इस आदेश को बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने इसपर स्थगनादेश पारित कर दिया।

पीठ ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘चूंकि मामला पहले से ही अधिकरण के समक्ष लंबित है इसलिए इस स्तर पर, हम केवल इंडस टावर्स लिमिटेड, एमसीडी आयुक्त और डीपीसीसी को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं।’’

मामले को अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।

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