‘न्यूज़क्लिक’ मामला : पुरकायस्थ व चक्रवर्ती को अदालत में पेश किया गया
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नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर : दिल्ली पुलिस ने समाचार पोर्टल ‘न्यूज़क्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को मंगलवार को अदालत में पेश किया. उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम (यूएपीए) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को विदेश से पैसे मिले थे. दोनों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर की अदालत में दोपहर बाद दो बजकर करीब 50 मिनट पर पेश किया गया. अभियोजन ने अदालत से आग्रह किया कि दोनों को 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए जबकि पुरकायस्थ के वकील ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.

चक्रवर्ती के वकील ने दलील दी कि वह पत्रकार नहीं हैं और न ही उन्हें कोई पैसा मिला है. अदालत दलीलों को सुनने के बाद पुलिस की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है. दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने ‘न्यूज़क्लिक’ के दिल्ली स्थित दफ्तर को सील कर दिया है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, भारत की ‘संप्रभुता को बाधित करने” और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी. इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने ‘पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज़्म’ (पीएडीएस) समूह के साथ मिलकर साजिश रची.

पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में नामज़द और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए. ‘न्यूज़क्लिक’ के कार्यालयों और पत्रकारों के आवासों से करीब 300 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं. छापेमारी के बाद विशेष प्रकोष्ठ ने दिल्ली और एनसीआर में नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद सात दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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