जरुरी जानकारी | एनसीएलटी ने रतनइंडिया फाइनेंस को विपिन काबरा को सीएफओ बनाने का निर्देश दिया
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नयी दिल्ली, पांच अप्रैल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने रतनइंडिया फाइनेंस को बिपिन काबरा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
एनसीएलटी ने संयुक्त उद्यम साझेदार एलएसएफ 10 रोज इंवेस्टमेंट्स की अपील पर यह आदेश दिया।
एलएसएफ 10 रोज इंवेस्टमेंट्स, अमेरिका स्थित निजी इक्विटी फर्म लोन स्टार फंड्स (एलएसएफ) की सहायक कंपनी है, और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी रतनइंडिया फाइनेंस (आरएफ) में उसकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने एलएसएफ 10 रोज इंवेस्टमेंट्स की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि संयुक्त उद्यम कंपनी रतनइंडिया फाइनेंस के नियमों के मुताबिक उसे (एलएसएफ) कंपनी के सीएफओ को नामित करने का अधिकार है।
न्यायाधिकरण की दिल्ली पीठ ने निजी इक्विटी फर्म की इस दलील पर भी सहमति जताई कि उसके साझीदारों को याचिकाकर्ता (एलएसएफ 10 रोज इंवेस्टमेंट्स) के नामांकन की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि तीसरे उम्मीदवार के रूप में विपिन काबरा का नामांकन वैध है और उन्हें कंपनी के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।’’
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