जरुरी जानकारी | एनसीएलटी ने क्वॉलिटी के परिसमापन के निर्देश दिये
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नयी दिल्ली, 14 जनवरी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने निर्धारित समयावधि में किसी भी बोलीदाता को चुन पाने में विफल रहने के बाद कर्ज में डूबी डेयरी कंपनी क्वॉलिटी लिमिटेड के परिसमापन का निर्देश दिया है।
एनसीएलटी ने वित्तीय देनदारों पंजाब नेशनल बैंक और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा दायर याचिका पर 11 दिसंबर 2018 को क्वालिटी लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली स्थित एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने पाया कि दिवालिया कार्यवाही की समयसीमा में विस्तार के बावजूद क्वालिटी के ऋणदाता कंपनी के लिये किसी भी संभावित खरीदार की बोली को अंतिम रूप देने में विफल रहे।
कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) को हल्दीराम स्नैक्स और पायनियर सिक्योरिटीज के एक गठजोड़ से कंपनी के लिये केवल एक बोली मिली थी, लेकिन बोलीदाताओं के 66 प्रतिशत वोटों के आवश्यक बहुमत के साथ बोली को मंजूरी नहीं मिल सकी।
इसके बाद, इसके समाधान पेशेवर (आरपी) शैलेन्द्र अजमेरा ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत अनिवार्य रूप से कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिये एक आवेदन दिया था।
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