देश की खबरें | एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी

नयी दिल्ली, 15 मार्च स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ एनसीबी की याचिका पर 18 मार्च को सुनवाई करेगी।

रिया को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के क्रम में सामने आए मादक पदार्थ संबंधी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल सात अक्टूबर को अभिनेत्री को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

इसने हालांकि इसी मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और कथित मादक पदार्थ तस्कर अब्देल बासित परिहार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

मामले में रिया, उसके भाई और अन्य आरोपियों को एनसीबी ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने रिया और दो अन्य को जमानत देते हुए उन्हें एनसीबी के पास अपने पासपोर्ट जमा कराने तथा विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर न जाने का निर्देश दिया था।

इसने रिया को एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने और अगले छह महीने तक हर महीने की पहली तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे एनसीबी के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा था कि रिया सहित जमानत प्राप्त करनेवाले सभी लोगों को मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी के जांच अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

राजपूत पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे।

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