देश की खबरें | नागपुर हिंसा: मुख्य आरोपी हनीफ को अदालत ने जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. शहर में पिछले महीने हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ‘माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी’ के अध्यक्ष मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को सत्र अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी।

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देश की खबरें | नागपुर हिंसा: मुख्य आरोपी हनीफ को अदालत ने जमानत दी

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एजेंसी न्यूज Bhasha|
देश की खबरें | नागपुर हिंसा: मुख्य आरोपी हनीफ को अदालत ने जमानत दी

नागपुर, 21 अप्रैल शहर में पिछले महीने हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ‘माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी’ के अध्यक्ष मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को सत्र अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी।

नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को तब बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई जब यह अफवाह फैल गई कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान पवित्र पंक्तियां लिखी एक चादर को जलाया जा रहा है।

हनीफ को 19 मार्च को नागपुर साइबर पुलिस ने दंगे भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश साझा करने एवं अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम बी ओझा ने अपने आदेश में कहा कि मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।

अदालत ने कहा, ‘‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आरोपी काफी समय से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है।’’

इसने कहा, ‘‘यदि आरोपी लंबे समय तक जेल में रहता है और उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता तो उसे और उसके परिवार को जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा, जो उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।’’

अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई भी जल्द पूरी नहीं होने वाली और इसलिए आरोपी को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

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नागपुर, 21 अप्रैल शहर में पिछले महीने हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ‘माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी’ के अध्यक्ष मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को सत्र अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी।

नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को तब बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी हुई जब यह अफवाह फैल गई कि छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान पवित्र पंक्तियां लिखी एक चादर को जलाया जा रहा है।

हनीफ को 19 मार्च को नागपुर साइबर पुलिस ने दंगे भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश साझा करने एवं अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम बी ओझा ने अपने आदेश में कहा कि मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।

अदालत ने कहा, ‘‘जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आरोपी काफी समय से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है।’’

इसने कहा, ‘‘यदि आरोपी लंबे समय तक जेल में रहता है और उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता तो उसे और उसके परिवार को जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा, जो उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।’’

अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई भी जल्द पूरी नहीं होने वाली और इसलिए आरोपी को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

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