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जरुरी जानकारी | नए साल से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी

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जरुरी जानकारी | नए साल से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी

नयी दिल्ली, सात नवंबर देश में एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसमें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए ‘एम’ और ‘एन’ श्रेणी के मोटर वाहन (चार पहिया) के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है।

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इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया गया है।

पहले एक दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था।

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इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य किया जा चुका है।

इसी के साथ फॉर्म-51 (बीमा प्रमाण पत्र) में संशोधन कर नया तृतीय पक्ष बीमा लेते समय वैध फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया गया है। बीमा प्रमाणपत्र में संशोधन का यह नया नियम एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा।

देशभर में टोल बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चुंगी कर एकत्रित करने के लिए फास्टैग की व्यवस्था लायी गयी है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 07, 2020 10:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).