देश की खबरें | मुंबई: राकांपा के पूर्व विधायक रमेश कदम को वित्तीय अनियमितता के मामले में जमानत मिली
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मुंबई, आठ जुलाई मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व विधायक रमेश कदम को महाराष्ट्र सरकार के साहित्यरत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम (एसएलएएसडीसी) में वित्तीय अनियमितता के एक मामले में जमानत दे दी है।
कदम, जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि वह अन्य मामले में भी आरोपी हैं। वह 2015 से जेल में हैं।
विशेष अदालत के न्यायाधीश आर एन रोकडे ने एसएलएएसडीसी मामले में कदम को शुक्रवार को जमानत दी। शनिवार को आदेश हासिल हुए।
एसएलएएसडीसी का गठन पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करने के वास्ते किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि कदम निगम के अध्यक्ष थे और उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और वित्तीय अनियमितता की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कदम और अन्य आरोपियों ने झूठे दस्तावेज तैयार किये और 3,30,00,000 रुपये की हेराफेरी की।
इस संबंध में परभणी पुलिस ने कदम और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। मुख्य मामला 2015 में उपनगर दहिसार पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कदम को दहिसार पुलिस थाने में दर्ज अपराध के मुख्य मामले में बंबई उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
अदालत ने कहा, ‘‘ अब तक, अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है।’’
अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, मेरा मानना है कि यह याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर करने का एक उपयुक्त मामला है।’’
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