Mumbai: मानव तस्करी के आरोपियों को NIA हिरासत में भेजने से अदालत का इनकार

मुंबई, 5 जून : मुंबई की एक विशेष अदालत ने मानव तस्करी गिरोह में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया है. मामला भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का प्रलोभन देकर विदेश भेजने का है. हालांकि, मंगलवार को पारित आदेश में विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने कहा कि आरोपी जेरी फिलिप्स जैकब और गोडाफी अल्वारेज जब तक न्यायिक हिरासत में हैं एनआईए उनसे पूछताछ कर सकती है.

एनआईए ने कहा है कि कुछ भारतीयों को थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में भेजा गया था जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया और गुलामी के काम में धकेल दिया गया. इनमें ज्यादातर 20-45 आयु वर्ग के पुरुष थे. जैकब और अल्वारेज को मुंबई पुलिस ने मार्च में भारतीयों को थाईलैंड भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें बेहद खराब परिस्थितियों में बंधक बनाकर रखा गया था. यह भी पढ़ें : आंध्र में TDP की आंधी में जगन मोहन रेड्डी को बड़ा झटका, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं आई हाथ

दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 370 (मानव तस्करी) और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत ने सोमवार को जांच एजेंसी को आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी. इसके बाद एनआईए ने उनकी हिरासत की मांग की.