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देश की खबरें | मुंबई हमला: दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा की याचिका पर जवाब देने के लिए एनआईए को समय दिया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को समय दिया, जिसमें उसने अपने परिवार से टेलीफोन पर नियमित बातचीत कराने का अनुरोध किया है।

देश की खबरें | मुंबई हमला: दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा की याचिका पर जवाब देने के लिए एनआईए को समय दिया

नयी दिल्ली, 15 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को समय दिया, जिसमें उसने अपने परिवार से टेलीफोन पर नियमित बातचीत कराने का अनुरोध किया है।

विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई को करना निर्धारित किया।

विधिक सहायता वकील पीयूष सचदेव मंगलवार को बंद कमरे में हुई कार्यवाही के दौरान राणा की ओर से पेश हुए।

इस बीच, अदालत ने राणा की जेल में बिस्तर और गद्दे के अनुरोध वाली अर्जी इस आधार पर स्वीकार कर ली कि उसकी उम्र 64 वर्ष से अधिक है और वह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है।

जेल अधिकारियों ने राणा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि नियमों के अनुसार केवल 65 वर्ष की आयु वाले कैदियों को ही बिस्तर दिए जा सकते हैं।

एनआईए ने अदालत को यह भी बताया कि उसने जेल अधिकारियों को राणा का पूरा मेडिकल इतिहास उपलब्ध कराया है।

नौ जुलाई को अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी थी।

राणा 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। चार अप्रैल को अमेरिकी उच्चम न्यायालय द्वारा उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद उसे भारत लाया गया था।

दस पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने 26 नवंबर, 2008 को, समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में घुसकर एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया था।

लगभग 60 घंटे चले इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2025 08:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).