देश की खबरें | एमयूडीए मामला: मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक 12 सितंबर तक बढ़ी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद द्वारा दी गयी मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई है।
बेंगलुरु, नौ सितंबर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद द्वारा दी गयी मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई है।
अदालत ने इसके साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करने वाली विशेष जनप्रतिनिधि अदालत को सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने 19 अगस्त को पहले भी ऐसा अंतरिम आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, ‘‘चौथे प्रतिवादी (स्नेहमयी कृष्णा) की ओर से उपस्थित वकील लक्ष्मी अयंगर को सुना। सभी प्रतिवादियों ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं। महाधिवक्ता ने भी अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ वकील प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार के जवाब के लिए इस मामले को 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे सूचीबद्ध करें।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘12 सितंबर को हमें इसे पूरा कर लेना चाहिए।’’
राज्यपाल ने 16 अगस्त को प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मंजूरी दे दी थी। 19 अगस्त को सिद्धरमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंजूरी आदेश बिना सोचे-समझे, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए और मंत्रिपरिषद की सलाह (जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है) सहित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत जारी किया गया था।
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