देश की खबरें | मप्र : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने पर युवक को 20 साल की कैद

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. नाबालिग लड़की से चाकू की नोक पर दुष्कर्म के बाद उस पर निकाह के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाने के जुर्म में इंदौर की जिला अदालत ने 22 वर्षीय युवक को बृहस्पतिवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

इंदौर, 10 अगस्त नाबालिग लड़की से चाकू की नोक पर दुष्कर्म के बाद उस पर निकाह के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाने के जुर्म में इंदौर की जिला अदालत ने 22 वर्षीय युवक को बृहस्पतिवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने मोहम्मद साबिर खान (22) को भारतीय दंड विधान, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया।

विज्ञप्ति के मुताबिक अदालत ने खान को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 56,000 रुपये जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि पीड़ित लड़की को सरकारी खजाने से 50,000 रुपये का मुआवजा अदा किया जाए।

विज्ञप्ति में बताया गया कि इंदौर के न्यायिक इतिहास में यह पहला मामला है जिसमें अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के साथ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किसी मुजरिम को कारावास की सजा सुनाई हो।

विज्ञप्ति में अदालत के फैसले के हवाले से कहा गया कि मुजरिम (खान) ने 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करके उसे धमकाया और "कपटपूर्ण साधनों द्वारा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव" बनाया। अदालत ने फैसले में कहा,‘‘मुजरिम के कृत्य पर उदारतापूर्वक विचार किया गया, तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।"

विज्ञप्ति के मुताबिक पीड़ित लड़की ने इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र के हातोद पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके सहपाठी खान ने नौ सितम्बर 2020 को उसके घर में घुसकर चाकू की नोक पर उससे बलात्कार किया।

विज्ञप्ति में प्राथमिकी के हवाले से कहा गया कि इस घटना के कुछ दिन बाद खान फिर लड़की के घर आया और जोर-जबर्दस्ती से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचीं और वीडियो भी बनाया।

विज्ञप्ति के मुताबिक खान ने इस आपत्तिजनक विषयवस्तु को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर पीड़ित लड़की पर निकाह के लिए इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया।

विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि अदालत में खान पर ये आरोप साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए गए थे। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के वक्त लड़की की उम्र 15 साल थी।

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