देश की खबरें | मप्र : झाबुआ जल अभाव से ग्रस्त जिला घोषित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ को जल अभाव से ग्रस्त जिला घोषित किया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

झाबुआ (मप्र), 22 मार्च मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ को जल अभाव से ग्रस्त जिला घोषित किया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि झाबुआ जिले में भूमिगत जलस्तर में लगातार कमी होने और आगामी ग्रीष्म ऋतु में और अधिक पेयजल की कमी और लोकहित को देखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-3 के तहत जिले को जल अभाव से ग्रस्त घोषित किया गया है। जिले में नलकूप खनन को प्रतिबंधित किया गया है।

यह आदेश 30 जून 2022 तक अथवा वर्षा में विलंब हुआ तो वर्षा प्रारंभ होने तक लागू रहेगा। इसमें कहा गया है कि जिले में समस्त सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों से कोई भी व्यक्ति सिंचाई, ओद्योगिक प्रयोजन एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का उपयोग बिना अनुमति नहीं करेगा। नलकूप खनन और निजी नल कनेक्शन के कार्य बिना अनुमति नहीं किये जायेंगे।

आदेश का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास या 2,000 रुपये के अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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