जरुरी जानकारी | अटल पेंशन योजना से 5.25 करोड़ से अधिक अंशधारक जुड़े

नयी दिल्ली, 11 मई केंद्र सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से लगभग 5.25 अंशधारक जुड़े हैं। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौ मई, 2015 को देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 साल की उम्र से निश्चित आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की थी।

मंत्रालय ने बयान में कहा, “यह योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस योजना से कुल 5.25 करोड़ अंशधारक जुड़े हैं।

बयान के अनुसार, इस योजना की शुरुआत के साथ ही इसमें पंजीकरण लगातार बढ़ रहे हैं।

नए पंजीकरण की बात की जाए तो 2022-23 में इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि देखी गई।

अभी तक एपीवाई में कुल प्रबंधन अधीन संपत्ति (एयूएम) 28,434 करोड़ रुपये से ज्यादा है और योजना ने शुरुआत से 8.92 प्रतिशत का निवेश रिटर्न दिया है।

अटल पेंशन योजना खाता 18 से 40 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक खोल सकता है, जिसका बैंक में खाता हो और जो आयकरदाता नहीं है।

इस योजना के तहत अंशधारकों को योगदान राशि के आधार पर 60 साल की उम्र से आजीवन 1,000 रुपये 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है।

अंशधारक के निधन पर पेंशन राशि उसकी पत्नी या पति को मिलती है। दोनों के निधन पर 60 साल की उम्र तक जमा राशि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाती है।

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