देश की खबरें | ई कॉमर्स कंपनियों पर बीआईएस के छापे में 25 से अधिक तरह की अप्रमाणित उपभोक्ता उत्पाद जब्त
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अमरावती, 15 जुलाई भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मंगलवार को कहा कि उसने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ई-कॉमर्स मंचों--फ्लिपकार्ट, ई-कार्ट और मीशो से अप्रमाणित उपभोक्ता उत्पादों की एक बड़ी खेप जब्त की है।
उसने कहा है कि कई मंच ‘‘खतरनाक वस्तुओं की बिक्री और वितरण को आसान बना रहे हैं।’’
बीआईएस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले गैर-प्रमाणित और असुरक्षित उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्रवाई अभियान चला रहा है।
एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस अभियान के तहत, बीआईएस की विजयवाड़ा शाखा ने 14 जुलाई को गन्नावरम मंडल के मुस्ताबाद गांव में तीन मंचों को निशाना बनाकर छापेमारी की।
बीआईएस विजयवाड़ा के निदेशक और प्रमुख प्रेम सजनी पटनाला ने कहा, ‘‘बीआईएस विजयवाड़ा शाखा कार्यालय ने प्रमुख ई-कॉमर्स मंचों-फ्लिपकार्ट, ई-कार्ट और मीशो पर एक बड़ी छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान, अधिकारियों ने 25 से अधिक तरह के उपभोक्ता उत्पादों की एक बड़ी खेप जब्त की।’’
पटनाला ने बताया कि जब्त किए गए उत्पादों में इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी बल्ब, खिलौने और मेजवाले पंखे शामिल है-- इन सभी के सिलसिले में बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 का उल्लंघन किया गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी और डिजिटल निगरानी के आधार पर, यह पाया गया कि कई ई-कॉमर्स मंच अप्रमाणित और संभावित रूप से खतरनाक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं।
पटनाला ने कहा कि वैध बीआईएस प्रमाणन के बिना ये वस्तुएं अनिवार्य क्यूसीओ और बीआईएस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बेची जा रही थीं जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा हो रहा था।
बीआईएस अधिनियम की धारा 17 मानक चिह्न के बिना वस्तुओं की बिक्री, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि धारा 29(3) में तीन साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने या जब्त की गई वस्तु के मूल्य के दस गुना तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2025 04:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

