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मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में युवती के साथ छेड़छाड़ तथा मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला के साथ मारपीट तथा छेड़छाड़ की और फिर उसका बैग, मोबाइल फोन छीन लिया. हालांकि, चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर भागते समय उसे पकड़ लिया गया. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में युवती के साथ छेड़छाड़ तथा मारपीट, आरोपी गिरफ्तार
मुंबई लोकल (Photo Credits: PTI)

मुंबई, 9 जून : मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला के साथ मारपीट तथा छेड़छाड़ की और फिर उसका बैग, मोबाइल फोन छीन लिया. हालांकि, चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर भागते समय उसे पकड़ लिया गया. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि घटना सोमवार शाम की है, जब 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा प्रभादेवी से दक्षिण मुंबई में चर्चगेट जा रही थी. वह महिला डिब्बे में अकेली थी, जब आरोपी पप्पू गुप्ता डिब्बे में आया और उसके बगल में बैठ गया.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पीड़िता वहां से उठकर डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ी हो गई. ट्रेन के चर्नी रोड स्टेशन पार करने के बाद, आरोपी उठा और पीड़िता का बैग, मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन छात्रा ने इसका विरोध किया. इस दौरान छात्रा डिब्बे में गिर गई. इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता को उसके बालों से खींचा, उसके होंठों को काटा और फिर उसका बैग तथा मोबाइल फोन छीन लिया. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने मदद के लिए शोर मचाया, जिसके बाद ट्रेन के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर धीमे होने पर आरोपी कूद गया और भागने लगा. महिला की आवाज सुनकर स्टेशन पर मौजूद कुछ राहगीरों तथा पुलिस कर्मियों ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया. यह भी पढ़ें : Mumbai: भीड़ का तालिबानी इंसाफ, मोबाइल चोरी के शक में युवक को बर्बरता से पीटा, हुई मौत

अधिकारी ने बताया कि बाद में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. मुंबई जीआरपी आयुक्त कैसर खालिद ने बुधवार रात एक ट्वीट में कहा, ‘‘ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) जांच का नेतृत्व कर रहे हैं. हमें पीड़िता के साथ जो हुआ उसका खेद है, उनकी शिकायत पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा और उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी.’’ उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 393 तथा 394 और रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 09, 2022 12:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).