देश की खबरें | भारत और विदेश में वैध रोजगार को लेकर नया विधेयक पेश करेगी मिजोरम सरकार

आइजोल, 16 फरवरी नौकरी के आकांक्षियों को देश और विदेश में वैध रोजगार दिलाने में मदद को लेकर मिजोरम सरकार 19 फरवरी से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में एक नया विधेयक पेश करेगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि मिजोरम प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज ​​(रेग्युलेशन) विधेयक, 2025 यदि पारित हो जाता है तो निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को युवाओं, विशेष रूप से घरेलू कामगारों को भर्ती करने और कानूनी रूप से राज्य और विदेश से बाहर भेजने का अधिकार मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत सरकार ऐसे कार्यों के लिए निजी एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान करेगी।

अधिकारी ने बताया कि मिजोरम के घरेलू कामगारों द्वारा विदेशों विशेषकर सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अन्य खाड़ी देशों में कानूनी समस्याओं का सामना किये जाने के बाद इस विधेयक की परिकल्पना की गई।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष, राज्य सरकार और कई उदार व्यक्तियों ने केंद्र के सहयोग से घरेलू सहायकों के रूप में कार्यरत कई मिजो महिलाओं को कानूनी समस्याओं का सामना करने के बाद सीरिया और अन्य अरब देशों से बचाया था।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि मिजोरम प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज ​​(रेग्यूलेशन) विधेयक को पहले ही 2015 में अधिनियमित किया जा चुका है। हालांकि यह अधिनियम निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को राज्य की सीमाओं से परे देश (भारत) में किसी भी महिला को घरेलू कामगार के रूप में रोजगार प्रदान करने का अधिकार देता है।

बजट सत्र के पहले दिन मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह पहली बार विधानसभा को संबोधित करेंगे।

अधिकारी ने बताया कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा (जो वित्त विभाग भी संभालते हैं) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट चार मार्च को पेश करेंगे।

अधिकारी ने बताया कि बजट सत्र 20 मार्च को समाप्त होगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)