नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बोलने का साहस करनेवालों की स्वतंत्रता को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए ‘‘कानून के उपयोग और दुरुपयोग के घातक कॉकटेल’’ का इस्तेमाल किया जा रहा है।
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शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश राजद्रोह कानून, निषेधाज्ञा के कथित दुरुपयोग और इंटरनेट पर पूरी तरह रोक लगाने के आलोचक रहे हैं।
वह ‘हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षण एवं संरक्षण-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रदर्शन के अधिकार’ विषय पर 2020 बी जी वर्गीज स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे।
कार्यक्रम का आयोजन मीडिया फाउंडेशन ने किया।
इस अवसर पर फाउंडेशन ने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए महिलाओं को 2019 का चमेली देवी जैन पुरस्कार भी दिया।
यह पुरस्कार ‘द वायर’ की आरफा खानम शेरवानी और बेंगलूरू की स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी मोहन को मिला।
न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा, ‘‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का सबसे बुरा स्वरूप व्यक्ति पर राजद्रोह का आरोप लगा देना है।’’
वह उच्चतम न्यायालय के उन चार वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ संवाददाता सम्मेलन कर विवाद पैदा कर दिया था।
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